केंद्रीय कर्मियों के लिए अच्छी खबर, परिवार पेंशन नियम बदले
कर्मचारियों के आश्रितों को पेंशन पाने के लिए कई बार परेशानी होती है। इसे दूर करने के लिए फैमिली पेंशन में बदलाव किए गए हैं।

सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी और उसके परिवार के लिए पेंशन आजीविका का साधन होती है। अक्सर देखा जाता है कि कई बार पेंशन पाने के लिए भी कर्मचारियों को लड़ाई लड़नी पड़ती है। कर्मचारी की मौत के बाद तो आश्रितों के लिए ये समस्या और बड़ी हो जाती है।
ऐसे में नए फैमिली पेंशन नियम में हुए बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं हैं। क्योंकि, अब कर्मचारियों की अधिकतम पेंशन सीमा 1 लाख रु. के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसका फायदा केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को मिलेगा।
ढाई गुना बढ़ी अधिकतम सीमा
केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई के बीच फैमिली पेंशन में बदलाव कर आश्रितों को मिलने वाली अधिकतम पेंशन राशि को ढाई गुना बढ़ा दिया है।
अब यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो पेंशन के रूप में उसे 1.25 लाख रुपए तक मिल सकेंगे। इससे पहले इसकी सीमा अधिकतम 45 हजार रुपए थी। नए नियमों के मुताबिक, जब उनकी पेंशन हो जाएगी तो फिर आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
दिव्यांग को जीवनभर पेंशन
दिव्यांगों के पास आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं होता है। अगर वह आश्रित है तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। लेकिन, नए नियम के मुताबिक अब कर्मचारी पर आश्रित दिव्यांग जीवनभर पेंशन का हकदार होगा।
साथ ही केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 (54/6) के अनुसार, अगर कर्मचारी के आश्रित परिवार की आय उसके अंतिम वेतन से 30 फीसदी से कम है, तभी मृतक आश्रितों को जीवनभर पेंशन पाने का अधिकार होगा।
आय ज़्यादा होने पर पेंशन नहीं मिलेगी
आश्रित परिवार की आय अगर कर्मचारी के अंतिम वेतन से ज्यादा है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
पहले ये था नियम
पहले अगर सरकारी कर्मचारी की मौत सेवा काल में होती है या फिर वो रिटायर हो जाता है तो मृत व्यक्ति की फैमिली पेंशन उसकी पत्नी को दी जाएगी और पत्नी की मौत के बाद जीवित बच्चा योग्यता साबित करने के बाद फैमिली पेंशन का हकदार होता है।
होली से पहले एक और खुशखबरी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जल्द ही एक और खुशखबरी आएगी। दरअसल, महंगाई भत्ते यानी (डीए) पर राहत देने के लिए जनवरी-जून 2021 के लिए केंद्र सरकार फैसला ले सकती है। बता दें कि कोरोना काल में डीए को रोका गया था।
तो यह थी फैमिली पेंशन से जुड़े नए नियमों की बात।
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✍️ लेखक- नितिन गुप्ता